रामपुर: मोहल्ला नई बस्ती नानकार थाना गंज की एक महिला द्वारा मा0 न्यायालय के माध्यम से थाना गंज पर मु0अ0सं0 191/17 धारा 376डी/323/506 भादवि बनाम अमीर व सत्तार का अभियोग पंजीकृत कराया गया । अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री जय प्रकाश थाना गंज द्वारा की गयी ।
अभियोग में साक्ष्य सत्यता न होने के कारण व घटना का होना नहीं पाया गया। जिस पर दिनांक 10-05-2017 को अन्तिम रिपोर्ट संख्या 60/17 द्वारा मुकदमा उपरोक्त खारिज किया गया।
दिनांक 14-06-2017 को मुकदमा वादिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर को दिया गया जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री जय प्रकाश पर फोन पर अश्लील एवं आपत्तिजनक बाते करने का आरोप लगाया गया । लगाये गये आरोपों की जाॅच करायी गयी । जाॅच में सर्विलांस टीम की मदद ली गयी जिसमें वादिनी के नम्बर पर उ0नि0 श्री जय प्रकाश के नाम किया गया मोबाइल फोन नम्बर नब्बू उर्फ मोहम्मद रफी पुत्र भोन्दू निवासी पहाड़ीगेट थाना गंज रामपुर के द्वारा प्रयोग करना पाया गया तथा सीडीआर से भी इस बात की पुष्टि हुई तथा विवेचक उ0नि0 उपरोक्त पर लगाये गये आरोप असत्य व निराधार पाये गये ।
जाॅच के आधार पर उ0नि0 श्री संतोष कुमार थाना गंज द्वारा नब्बू एवं महिला के विरूद्ध मु0अ0सं0 405/17 धारा 420/467/468/471/474/182/193/211 भादवि पंजीकृत किया गया ।
दिनांक 22-05-2017 को अभियुक्त नब्बू उर्फ मोहम्मद रफी व महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व एक सिम बरामद हुआ। नब्बू उर्फ मोहम्मद रफी द्वारा महिला के साथ मिलकर घटना में संलिप्तता भी स्वीकार किया।
गिरफ्तार अभियुक्त
1- नब्बू उर्फ मोहम्मद रफी पुत्र भोन्दू निवासी पहाड़ीगेट थना गंज रामपुर
2-एक महिला
बरामदगी
1-घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व एक सिम