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आबकारी दुकानों की द्वितीय चरण की ई-नीलामी 26 मार्च को ई-नीलामी हेतु आवेदन 21 से 23 मार्च तक आॅनलाइन प्राप्त किये जायेंगे

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण की ई-लाॅटरी के माध्यम से दुकानों का व्यवस्थापन करने के बाद द्वितीय चरण की अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन 26 मार्च, 2018 को ई-लाॅटरी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।

उप आबकारी आयुक्त (लाइसेन्सिंग) ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय चरण की दुकानों की लाॅटरी हेतु दुकानों के नाम की विज्ञप्ति शीघ्र ही जिलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित करवायी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि द्वितीय चरण के लिए 21 मार्च से 23 मार्च, 2018 तक आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

उप आबकारी आयुक्त (लाइसेन्सिंग) ने बताया कि प्रथम चरण की ई-लाॅटरी द्वारा चयनित आवंटियों को बेसिक लाइसेन्स फीस जमा करने के लिए शासन द्वारा 3 के बजाय 6 दिन का समय दिया गया हैै।

उल्लेखनीय है कि ई-लाॅटरी के प्रथम चरण में प्रदेश की मदिरा की 22142 दुकानों के लिए लगभग 240000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जनपद में एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानों के ही आवंटन की व्यवस्था के फलस्वरूप तीसरी दुकान आवंटित न होने तथा कतिपय दुकानों पर प्राप्त आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण कुछ दुकाने अव्यवस्थित रह गयी हैं।

इन अव्यवस्थित दुकानों को अवशेष 3862 दुकानों, जिनके सापेक्ष प्रथम चरण में आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे, के साथ 26 मार्च, 2018 को होने वाली द्वितीय चरण की ई-लाॅटरी के माध्यम से व्यवस्थित किया जायेगा।

गौरतलब है कि ई-लाॅटरी में कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम नम्बर जेनरेट करने की प्रक्रिया के माध्यम से चयन होता है। इसमें कोई निर्णय किसी व्यक्ति का न होकर कम्प्यूटर का होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित इस कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा लाॅटरी प्रणाली को पूर्णरूप से निष्पक्ष एवं विश्वसनीय कराने के लिए आईआईटी कानपुर तथा आईईटी लखनऊ के प्रोफेसरों समेत विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

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