18 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

एकाधिक मूल्‍य विधि का उपयोग करते हुए नीलामियां 21 अप्रैल, 2017 को आयोजित की जाएंगी

देश-विदेशव्यापार

नई दिल्ली: केन्‍द्र सरकार ने निम्‍नलिखित की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है :-

  1. मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बांड 2024’
  2. मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.79 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’
  3. मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’
  4. मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2051’

भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्‍बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 21 अप्रैल, 2017 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग किया जाएगा।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्‍यक्तियों एवं संस्‍थानों को किया जाएगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी एवं गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों ही बोलियां 21 अप्रैल, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्‍यूशन (ई-कुबेर) सिस्‍टम पर इलेक्‍ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात: 11.30 बजे तक और प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकरदोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 21 अप्रैल, 2017 को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 24 अप्रैल, 2017  (सोमवार) को किया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्‍टॉक ‘व्‍हेन इश्‍यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपत्र संख्‍या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More