लखनऊ: अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था उ0प्र0 श्री आनन्द कुमार द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों प्रभारी जनपदों एवं रेलवे के अधिकारियों को दिनांक 25.08.2017 को सी0बी0आई0 कोर्ट, पंचकुला (हरियाणा) द्वारा बाबा गुरमीत राम-रहीम के सम्बन्ध में पारित किये गये आदेश के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा, पंजाब, व दिल्ली में बाबा के समर्थकों द्वारा हिसंक एवं आगजनी तथा तोड़फोड़ की घटनाओं के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयेः-
- जनपद में विशेष सतर्कता एवं समुचित पुलिस प्रबन्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद के स्थानीय अभिसूचना तन्त्र को तत्काल सक्रिय कर दें, कि वह आपके जनपद में बाबा गुरमीत के समर्थकों द्वारा इस प्रकार के किये जाने वाले धरना-प्रदर्शनों की स्थिति का आकलन कर तत्काल आपको व सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें।
- जनपद के समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सिनेमाहाॅल, शापिंग माॅल, सरकारी कार्यालय/भवनों एवं न्यायालय, प्रमुख स्थलों व सामूहिक स्थलों आदि पर पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध एंटी राॅयट उपकरणों सहित कराना सुनिश्चित करें।
- इस घटना के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक निरन्तर भ्रमणशील रहकर स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखें जिससे कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने पाये।
- आकस्मिकता की स्थिति में पूर्व से ही कंटीजेंट प्लान तैयार कर लिया जाये तथा पुलिस बल की निरन्तर पालीवार ड्यूटी लगाकर सतर्क एवं सजग रखा जाये।
- किसी भी प्रकार की अफवाह आदि फैलने पर सोशल मीडिया एवं प्रेस के माध्यम से उसका तत्काल खण्डन किया जाय।
- जनपद में उपलब्ध पीआरवी को और अधिक सक्रिय कर दिया जाये।
- प्रदेश की हरियाणा राज्य से लगी हुई सीमाओं के जनपदों में विशेष रूप से सीमा पर पर्याप्त सतर्कता रखते हुये पुलिस बल एवं प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।
उक्त निर्देश के अनुपालन में मेरठ जोन के समस्त जनपदों, बरेली जोन के जनपद बरेली, बदायूॅ, शाहजहाॅपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा के जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज में धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू की गयी है । किसी भी प्रकार की, कहीं से कोई अप्रिय घटना/सूचना परिलक्षित नहीं हुई है। फिर भी इस ओर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।