नई दिल्ली: वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199बी के अनुच्छेद (सी) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के अनुच्छेद 5 में निहित शर्तों में संशोधन किया है।
संशोधित अनुच्छेद 5 निम्नलिखित है:
अब बांड लेजर खाता खोलने की प्रभावी तारीख भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राधिकृत बैंकों से जमा की प्राप्ति की तारीख होगी, जिसमें देय कर, अधिभार एवं जुर्माने की प्राप्ति 31 मार्च, 2017 तक हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जमा की तारीख किसी भी स्थिति में 30 अप्रैल, 2017 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।