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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) पेश करने की नियत तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2017 कर दी है

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नई दिल्ली: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 114ई के तहत निर्धारित लेन-देनों के लिए वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) पेश करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीकृत अथवा दर्ज किए गए विशेष वित्तीय लेन-देनों के संदर्भ में फॉर्म 61ए में इस तरह के एसएफटी को दाखिल करने की नियत तिथि 31 मई, 2017 है।

हालांकि, विभिन्न तरह की समस्याओं के साथ-साथ संकलित किए जाने वाले व्यापक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के एसएफटी को दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए थे। इन ज्ञापनों के साथ-साथ इस दिशा में हो रहे असुविधा और इसके अनुपालन में सहूलियत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 119 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए आयकर नियमों के नियम 114ई (5) के तहत एसएफटी पेश करने की नियत तिथि 31 मई, 2017 से बढ़ाकर 30 जून, 2017 कर दी है। यह तिथि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीकृत अथवा दर्ज किए गए विशिष्ट वित्तीय लेन-देनों के संदर्भ में बढाई गई है।

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