22.5 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर (राज्यों के मुआवजे) अधिनियम, 2017 में उपयुक्त संशोधन के लिए अध्यादेश का अनुमोदन किया

देश-विदेशव्यापार

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (राज्यों के मुआवजे) अधिनियम, 2017 की अनुसूची वह अधिकतम दर बताती है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा कर के तहत मुआवजा उपकर एकत्र किया जा सकता है। मोटर वाहनों के संबंध में, अधिकतम दर 15 प्रतिशत है जिस पर वस्तु और सेवा कर के तहत मुआवजा उपकर एकत्र किया जा सकता है।

जीएसटी परिषद की सिफारिश के परिणामस्वरूप, 30 अगस्त, 2017 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत अधिकतम दर को 15 से 25 प्रतिशत कर दिया गया हैः

  • चालक सहित 13 व्‍यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहन (उप शीर्षक 8702 10, 8702 20, 8702 30, अथवा 8703 90 के अन्‍तर्गत आने वाले) और
  • उप शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन

हालांकि मुआवजे के प्रभावी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। (अधिसूचना संख्या 1/2017-मुआवजा उपकर [दर] दिनांक 28.06.2017 द्वारा प्रस्तावित)। मोटर वाहनों पर मुआवजा उपकर की प्रभावी दर में वृद्धि के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा उचित समय पर जांच की जाएगी।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More