लखनऊ: जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में जिन पंचायतों में पानी की समस्या है, उन ग्राम पंचायतों में टैंकर खरीद कर पानी की आपूर्ति की जाएगी। चिन्हित ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर का क्रय अपने स्तर से किया जाएगा एवं यह कार्य ग्राम पंचायत की 14वीं वित्त आयोग की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाएगा।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी ने देते हुए बताया कि इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत ग्राम पंचयातों को आवंटित धनराशि अपने क्षेत्रान्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधा स्वच्छता, सेप्टिक प्रबंधन, ठोस एवं तरल प्रबंध अपविष्ट प्रबंध, (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) सीवेज, बाद के पानी की निकासी सामुदायिक सम्प्त्तियों का रख-रखाव उत्पाद स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान/शमशान भूमि एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं जिसका कार्य राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया गया है, के निर्माण/रख-रखाव पर व्यय किया जाएगा।
श्री तिवारी ने बताया कि जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर के जिलाधिकारी यह तय करेंगे कि किन ग्राम पंचायतों में टैंकर से जलापूर्ति आवश्यक है, उन्हीं ग्राम पंचायतों में टैंकर अनुमन्य होगी। टैंकर क्रय में वित्तीय नियमों का पालन अवश्य किया जाए। टैंकर में पानी भरने के लिए श्रोत स्तर लाने ले जाने/ले आने की व्यवस्था किराए के ट्रैक्टर से की जाएगी। किराए का भुगतान प्रति कि0मी0 की दर से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। यह दर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।
श्री तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत की आबादी एवं परिवारों की संख्या तथा 14वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि ध्यान में रखकर यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक टैंकर की आवश्यकता होगी तो उसका निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। यह व्यवस्था केवल जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर की ग्राम पंचायत में लागू होगी। निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।