मुंबई: यहां की एक सत्र कोर्ट ने साल 2012 में नवोदित बॉलीवुड अभिनेत्री मीनाक्षी थापा की हत्या मामले में शुक्रवार को 2 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस जी शेट्टी ने अमित जायसवाल (36) और उसकी प्रेमिका प्रीति सुरीन (26) को सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोनों को बुधवार आईपीसी की धाराओं 302 ( हत्या ) और 364- ए ( फिरौती के लिए अपहरण ) के तहत सजा सुनाई। विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि अभियोजन ने जायसवाल और प्रीति के लिये सख्त से सख्त सजा की मांग की। हालांकि न्यायाधीश ने माना कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है और दोषियों पर कई लोग आश्रित हैं।
कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार जायसवाल और प्रीति ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की फिल्म ” हिरोइन ” के सेट पर मीनाक्षी (26) से दोस्ती कर ली थी। दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। दोनों आरोपी मॉडल के कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते थे। उन्हें लगा कि अभिनेत्री एक रईस परिवार से है।
इसलिए दोनों ने अभिनेत्री का अपहरण करने और उनके परिवार से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची। अभियोजन ने बताया कि हालांकि जब उन्हें यह पता चला कि अभिनेत्री का परिवार इतनी रकम देने की स्थिति में नहीं है तो उन्होंने अभिनेत्री की गला घोंटकर हत्या कर दी।
अपराध शाखा के अधिकारी ने बताया कि दोनों को आखिरी बार मीनाक्षी के साथ देखा गया था इसलिए दोनों जांच के दायरे में आ गए। कॉल डिटेल और अन्य सबूतों से इस बात की पुष्टि हुई कि इस हत्या में उनकी संलिप्तता है। मीनाक्षी की हत्या के एक महीना बाद जायसवाल और प्रीति को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे उपनगर बांद्रा में एक एटीएम से अभिनेत्री के डेबिट कार्ड से पैसे निकाल रहे थे।
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