मुंबई: पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जेडे की हत्या के मामले में मुंबई की मकोका कोर्ट ने डॉन छोटा राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छोटा राजन के अलावा 8 अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा हुई है। छोटा राजन के वकील ने कहा कि वो उपरी अदालत में जाकर फैसले को चुनौती देंगे। इससे पहले आज सुबह ही कोर्ट ने इस मामले में पत्रकार जिगना वोरा और जोसेफ पॉलसेन को बरी कर दिया था।
आपको बता दें कि ज्योतिर्मय डे की 11 जून, 2011 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोटरसाइकिल में आए शूटरों ने मुंबई के पवई में जेडे को गोली मार दी थी। आपको बता दें कि छोटा राजन इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। जज ने पहले इंग्लिश में अपना फैसला पढ़ा, बाद में हिंदी में छोटा राजन को फैसला बताया गया।
गौरतलब है कि यह पहला मामला है जिसमें छोटा राजन को दोषी ठहराया गया है। इस मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने मकोका कोर्ट में 3000 पेज की चार्जशीट दायर किया था। इसके बाद साल 2016 में इस मामले में आरोप तय कर दिए गए थे। मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट में सभी 11 आरोपी फैसला सुनने के लिए मौजूद रहे।
अभियोजन पक्ष के मुताबितक, माफिया सरगना छोटा राजन को यह लगता था कि जेडे उसके खिलाफ लिखते थे, जबकि मोस्ट वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का महिमामंडन करते थे। सिर्फ इसी वजह से छोटा राजन ने पत्रकार जेडे की हत्या करवाई थी। उसने ही इस हत्याकांड की साजिश रची थी। सबूत के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा जूडिशियल कंफेशन हैं।
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