नई दिल्लीः पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पर्वतीय राज्यों में प्रभावित पात्र औद्योगिक इकाइयों के शेष अवधि के संबंध में सीजीएसटी और आईजीएसटी के नकद घटक के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी के बराबर बजटीय समर्थन प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के फैसले के अनुरूप बजटीय समर्थन की एक योजना को औद्योगिक नीति एवं संर्वद्धन विभाग ने 15 अगस्त, 2017 की एक अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया है। उक्त अधिसूचना http://dipp.nic.in/budgetary-support-under-gst-regime पर उपलब्ध है।
योजना के तहत बजटीय समर्थन केन्द्रीय चुकता कर का कुल 58 प्रतिशत और इकाइयों के नकदी खाते में निकासी के जरिये समेकित चुकता कर का 29 प्रतिशत होगा।
सितम्बर, 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बजटीय समर्थन प्राप्त करने के संबंध में यह फैसला किया गया है कि इकाइयों को दस्ती आवेदन के जरिये पंजीकरण कराना होगा। स्वीकृत रकम पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के जरिये हितधारकों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
आवेदन पत्र और इकाइयों द्वारा पालन किये जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सीबीईसी ने 27 नवम्बर, 2017 और 30 नवम्बर, 2017 को सर्कुलर जारी किया था। उक्त सर्कुलर ‘केन्द्रीय सीमा शुल्क’ के तहत www.cbec.gov.in पर उपलब्ध है। इसे http://dipp.nic.in/budgetary-support-under-gst-regime पर भी देखा जा सकता है।