नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि न तो ग्राहकों को और न ही पेट्रोल पंप डीलरों को पेट्रोल स्टेशनों पर डिजिटल लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ेगा। उन्होंनेकहा कि सरकार ने फरवरी, 2016 में दिशा-निर्देश जारी किए थे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) प्रभारउपभोक्ताओं पर नहीं लागू किए जायेंगे और हितधारक एमडीआर को वहन करने के लिए उचित कदम उठायेंगे।
सरकार ने पेट्रोल पंप डीलरों की एसोसिएशन द्वारा पेट्रोल स्टेशनों पर डिजिटल लेनदेन पर शुल्क बढ़ाने के बादयह कदम उठाया है। श्री प्रधान ने कहा कि पेट्रोल स्टेशनों पर 13 जनवरी, 2017 के बाद भी डिजिटल लेन-देन परकोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पेट्रोल पंप लेनदेन शुल्क बैंकों और तेलविपणन कंपनियों के बीच एक बिजनेस मॉडल है जिसका समाधान निकाल लिया जाएगा।
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