लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए परिषद द्वारा हडको से लिए गए ऋण के ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में प्राविधानित धनराशि में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास निर्माण में व्यय किये जाने के लिए कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है।
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि हडको द्वारा 22 मार्च, 2018 को जारी तीसरी किश्त की धनराशि 9874.42733 लाख में से 22 मार्च, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक अर्थात् 10 दिनों के देय ब्याज की अग्रिम कटौती की धनराशि 23.94210 वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत हडको ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास निर्माण में व्यय किये जाने की मंजूरी दी है।
शासनादेश में आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 को निर्देश दिये गये है कि स्वीकृत धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जारी शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 में निहित प्राविधानों के अधीन आवास निर्माण में व्यय की जायेगी। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।