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शराब माफिया तथा हिस्ट्रीशीटर की एक करोड़ 72 लाख 23 हजार रूपये की सम्पत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री सुलखान सिंह द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाये जाने हेतु एवं इस व्यापार में संगठित रूप से गैंग बनाकर लिप्त रहने वाले अपराधियों/शराब माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे ।

उक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद मऊ की थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट 14(ए) के अन्तर्गत दिनांक 18-8-2017 को शराब माफिया तथा हिस्ट्रीशीटर धर्मेन्द्र मौर्या निवासी चांदमारी इमलिया थाना सरायंलखंसी की पत्नी के नाम क्रय की गयी ग्राम इंदलपुर भंलया जमीन उस पर निर्मित भवन ( मैरेज हाल) अनुमानित कीमत एक करोड़ 72 लाख 23 हजार रूपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी। उक्त सम्पत्ति अवैध शराब के व्यापार से सम्पत्ति अर्जित की गयी।

उल्लेखनीय है कि धर्मेन्द्र मौर्या वर्ष 2006 से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हुआ था तथा निरन्तर सक्रिय रहा था । देशी शराब को अवैध ढंग से प्राप्त कर उसकी पैकिंग कर एवं पंजाब, हरियाणा तथा हिमांचल प्रदेश से तस्करी के जरिये सस्ती अंगे्रजी शराब मंगाकर उ0प्र0 के जनपदों तथा बिहार प्रांत में बेच अकूत बेनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी। दिनांक 09-05-2017 को थाना सरायलखंसी व स्वाट टीम द्वारा अदरी मोड गोदाम से हिमंाचल प्रदेश की प्रतिबंधित अपमिश्रित भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, परन्तु धर्मेन्द्र मौर्या फरार हो गया था जिसे 25-06-2017 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं ।

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