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शिक्षण संस्‍थानों में खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति पर जीएसटी के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

देश-विदेशव्यापार

नई दिल्लीः शिक्षण संस्‍थानों में खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति पर देय जीएसटी (वस्‍तु एवं सेवा कर) दर के बारे में किसी भी संशय अथवा अनिश्चितता को समाप्‍त करने के उद्देश्‍य से यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि :

  1. किसी भी शिक्षण संस्‍थान की कैंटीन अथवा भोजनालय (मेस) में खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्‍स क्रेडिट (आईटीसी) के बगैर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
  2. यदि उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूल विद्यार्थियों को सीधे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं, तो उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

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