नई दिल्ली: सीबीडीटी ने नई कम्पनियों के लिए कारोबारी सहजता में सुधार के उद्देश्य से कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सहयोग से एक दिन में परमानेंट अकाउंट नम्बर(पैन) तथा टैक्स डिडेक्शन अकाउंट नम्बर(टैन) जारी किया। आवेदक कम्पनियां एमसीए पोर्टल पर एसपीआईसी आवेदन पत्र(आईएनसी32) के लिए सामान्य आवेदन करती हैं। एक बार एमसीए द्वारा इनकारपोरेशन डाटा सीबीडीटी को भेजे जाने पर फौरन पैन और टैन जारी किया जाता है, इसमें आवेदक द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। नई बनी कम्पनियों के इनकारपोरेशन प्रमाण पत्र में पैन शामिल होता है और कार्पोरेट आईडेंटीटी नम्बर(सीआईएन) होता है। टैन का आवंटन साथ-साथ किया जाता है और कम्पनी को इसकी सूचना दी जाती है।
31 मार्च 2017 तक 19,704 नई कम्पनियों को पैन दिया गया है। मार्च 2017 के दौरान 10894 नई कम्पनियों में से 95.63 मामलों में चार घंटे के अन्दर पैन आवंटन किया गया और सभी मामलों में एक ही दिन में आवंटन किया गया। इसी तरह 94.7 प्रतिशत मामलों में नई कम्पनियों को टैन प्रदान किया गया और 99.73 प्रतिशत मामलों में एक दिन के अन्दर टैन दिया गया।
सीटीबीटी के इस प्रयास से विश्व बैंक द्वारा कारोबारी सहजता पर कराये जाने वाले अध्ययन पर भारत की रैकिंग में सुधार होगा।
सीबीडीटी में इलेक्ट्रोनिक पैन कार्ड(ईपैन) जारी करना शुरू किया है और यह ई मेल के जरिये व्यक्ति सहित सभी आवेदकों को भेजा जाता है। आवेदक को डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित ई पैन कार्ड से लाभ मिलेगा। आवेदनकर्ता इस कार्ड को दूसरी एजेंसी को सीधे इलेक्ट्रोनिक रूप में या डिजिटल लॉकर(https://digilocker.gov.in) में रखकर अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।
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