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सुप्रीम कोर्ट ने की सख्ती, जेपी इंफ्राटेक को 27 अक्टूबर तक जमा करने होंगे 2000 करोड़

देश-विदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक मामले में सोमवार को कहा कि हमें घर खरीददारों की फिक्र है. कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को शीर्ष अदालत में 27 अक्टूबर तक 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधक निदेशक और निदेशकों को कोर्ट की अनुमति के बगैर देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा गठित संस्था अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स (आईआरपी) को जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी.

इससे पहले केंद्रीय खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा था कि जेपी इंफ्राटेक के पीड़ित खरीदारों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.

पासवान ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में समिति इस मामले का अध्ययन कर तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी. हम घर खरीदारों को बचाना चाहते हैं. मंत्री ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है. यह समिति इस पर भी विचार करेगी कि इस मामले में हमारे पास कोई अधिकार क्षेत्र है या नहीं.

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