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अवैध गर्भपात

देश-विदेश

नई दिल्लीः सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के प्रतिभागियों के साथ राष्‍ट्रीय परामर्श किये गये है और इन परामर्शों में लिए गए निर्णय को सुरक्षित व्‍यापक गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया गया था। व्‍यापक सुरक्षित गर्भपात परिचर्या सेवाओं का प्रावधान भारत सरकार के अंतर्गत आरएमएनसीएच+ए कार्यक्रम का एक महत्‍वपूर्ण घटक है।

सुरक्षित गर्भपात हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा देश में असुरक्षित गर्भपातों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) द्वारा राज्‍यों को सहायता प्रदान की जा रहीं हैं, जिसमें निम्‍नलिखित शामिल है –

  • व्‍यापक गर्भपात परिचर्या सेवा प्रदानगी तथा राज्‍यों को प्रशिक्षण दिशा-निर्देशों संबंधी प्रचार- प्रसार करना।
  • 24×7 चलने वाले पीएचसी, एफआरयू (डीएच/एसडीएच/सीएचसी) सहित सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में व्‍यापक सुरक्षित गर्भपात सेवाओं का प्रावधान।
  • चिकित्‍सा गर्भपात के लिए उपस्‍कर तथा औषधों के प्रापण सहित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को प्रचालनात्‍मक बनाने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को निधियों का प्रावधान।
  • सुरक्षित गर्भपात त‍कनीकों में चिकित्‍सा अधिकारियों का तथा सुरक्षित गर्भपात करवाने के लिए गोपनीय कॉउसलिंग प्रदान करने एवं गर्भ निरोधक अपनाने सहित गर्भपात के उपरांत परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए एएनएम, आशा और अन्‍य क्षेत्र प्राधिकारियों का क्षमता निर्माण।
  • गुणवत्‍ता युक्‍त गर्भपात सेवा प्रदान करने के लिए निजी तथा एनजीओ क्षेत्र के केन्‍द्रों का प्रमाण।
  • गर्भावस्‍था की शीघ्र पहचान करने के लिए उपकेन्‍द्रों को निश्‍चय गर्भावस्‍था पहचान कीटों की आपूर्ति करना।
  • राज्‍यों में व्‍यापक गर्भपात परिचर्या के संबंध में सुग्राहिता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है।
  • सुरक्षित गर्भपात परिचर्या सहित मातृ स्‍वास्‍थ्‍य के लिए व्‍यापक ‘सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण/व्‍यवहार संबंधी परिवर्तन संप्रेषण (आईईसी/बीसीसी) की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए राज्‍यों को निधियों का प्रावधान।
  • आशाओं को दक्षताओं से सुसज्जित करने के लिए अभिविन्‍यास/प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि महिलाओं और समुदाय में गर्भपात के मुद्दों के संबंध में जागरूगता पैदा की जा सके और महिलाओं को इन सेवाओं की उपलब्‍धता हेतु सुविधा प्रदान की जा सकें।
  • परिवार नियोजन कार्यनीति के अंतर्गत अनचाही गर्भावस्‍था, जिनसे असुरक्षित गर्भपात हो सकता है, में कमी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि लाभार्थियों को गर्भ निरोधक सेवाओं के विविध विकल्‍प परिवार नियोजन कॉउ‍सलिंग सेवा प्रदान की जा सकें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा लोकसभा में दिया गया लिखितउत्तर I

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