नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाने संबंधी केन्द्र के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ का निर्णय आने तक रोक लगी रहेगी। पीठ ने चार मई को सरकार के आदेश के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था।