नई दिल्ली: करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2016-17 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त, 2017 (करदाताओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए) कर दी गई है।
चूंकि 5 अगस्त 2017 को शनिवार है, इसलिए आयकर रिटर्न की मैनुअल फाइलिंग (उपर्युक्त श्रेणियों के लिए) में सहूलियत हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह निर्देश दिया है कि देश भर में फैले सभी आयकर कार्यालयों में मध्य रात्रि तक आयकर रिटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं।