नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को साफ किया कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा. इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी.
आयकर विभाग की इस नीति निर्माता संस्था सीबीडीटी ने आज एक बयान जारी कर ये साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में सिर्फ उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है. साथ ही जिन्होंने आधार में पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे में इनकम टैक्स अधिकारी उन लोगों के पैन को निरस्त नहीं करेंगे.
एक सीनियर आईटी अधिकारी ने बताया कि अगर किसी का पैन कैंसल कर दिया जाता है तो वो अपने सामान्य बैंकिंग और फाइनैंशल ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे सकेगा. लेकिन, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 जुलाई से नए PAN के लिए और आईटीआर भरने के लिए आधार अनिवार्य होगा. वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के कल के फैसले का कानून मंत्रालय, वित्तीय मंत्रालय, सीबीडीटी और आयकर विभाग के अधिकारियों ने अध्ययन किया है और उसके बाद ही यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है.
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