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उपभोक्ता अधिकार 1986

उपभोक्ता अधिकार 1986
विधि

शिकायत दायर कैसे करें:- आय अथवा आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि एक सादे कागज पर विधिवत हस्ताक्षरित शिकायत दायर कर सकते है। जिसमें निम्नलिखित स्पष्ट किया गया हो-
– त्रुटियों/कर्मियों के पूरे व्योरे तथा वे कब और कहा ध्यान में आई और प्रतिपक्ष कौन है
-मंागी गयी रहत

शिकायत कौन दायर कर सकता है-
शिकायत निम्नलिखित द्वारा दायर की जा सकती है-
– आप और आप जैसे अन्य उपभोक्ता
-कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता ऐसोशियेशन
यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी वारिस अथवा प्रतिनिधि शिकायत दायर कर सकता है।

शिकायत कहाँ दायर करें
या इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यवाही का कारण कहाँ उत्पन्न हुआ या प्रतिपक्ष कहाँ कार्य करता है अथवा रहता है तथा वस्तुओं अथवा सेवाओं की लागत/मांगा गया मुआवजा जो निम्नानुसार होगाः-

निहित राशि                                                                                             मंच

20 लाख रूपये तक                                                                                 जिला मंच

20 लाख रूपये से अधिक और 1 करोड रूपये तक                                    राज्य आयोग

1 करोड रूपये से अधिक                                                                         राष्ट्रीय आयोग

(निःशुल्क) 011-27006500 (12 लाइनें)

(सामान्य काल प्रभार लागू) अथवा अपने मोबाइल से 8800939717 पर SMS भेज कर नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन से सम्पर्क करें। आॅनलाइन शिकायत करने के लिए www.core.nic.in पर लाॅगआॅन करें अथवा निःशुक्क नं0 1800-1804-566 पर काल करें।

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