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उ0प्र0 ने आगामी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देश: निर्वाचन आयुक्त

उ0प्र0 ने आगामी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देश: निर्वाचन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: राज्य निर्वाचन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने आगामी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपदों को निर्देश दिये हैं:-
1. जिला मजिस्ट्रेट के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर शस्त्र लाइसेंसीज की समीक्षा कर ली जाये और आम्र्स एक्ट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आग्नेयास्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जाये ।
जिन लाइसेंसीज ;स्पबमदेममेद्ध के प्रकरणों की समीक्षा की जानी है वे निम्नवत् हैंः-
2. वे व्यक्ति जो जमानत पर रिहा हुए हों ।
3. वे व्यक्ति जिनका आपराधिक इतिहास हो ।
4. वे व्यक्ति जो पहले किसी समय दंगे में संलिप्त रहे हों, विशेष रूप से निर्वाचन की अवधि में ।
5.  वे व्यक्ति जिनसे परिशान्ति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिये ;थ्वत ज्ञममचपदह जीम चमंबम ंदक उंपदजंपदपदह हववक इमींअपवनतद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/108/109 तथा 110 सपठित धारा 116 के अन्तर्गत बंधपत्र निष्पादित कराया गया हो ।
6.  वे व्यक्ति जिनके बारे में सारवान सूचना ;त्मसमअंदज पदवितउंजपवदद्ध तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी का यह समाधान हो जाता है कि उनके द्वारा कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निवार्चन में बाधा उत्पन्न की जा सकती है ।
7. लाइसेंसी तत्काल और प्रत्येक दशा में नोटिस प्राप्ति के पाॅच दिवस के अन्दर आग्नेयास्त्र जमा करेगा। लाइसेंसी को उसकी रसीद प्रदान की जायेगी ।
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जमा किये गये आग्नेयास्त्र के सुरक्षित अभिरक्षा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
1. स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग का कार्य प्रत्येक दशा में 25 मई तक पूर्ण कर ली जाये ।
2. स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग अथाॅरिटी निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् उम्मीदवारी वापस लेने के दिनांक से पहले लाइसेंसी को आग्नेयास्त्र जमा करने हेतु व्यक्तिगत नोटिस देगा और उसे यह सूचित करेगा कि आग्नेयास्त्र जमा करने में विफल होने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन संस्थित किया जायेगा।
3.  अवैध शराब की भट्ठियाॅ न चलने पाये । इस प्रकार के असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
4. प्रदेश के बाहर से शराब तस्करी पर प्रभावी रोक लगायी जाये ।
5. अवैध शस्त्र एवं विस्फोटक बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्रियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ।

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