देहरादून: आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड श्रीमती सौजन्या ने बताया है कि अग्रिम आदेशों तक राज्य में माल के अन्तःराज्यीय ’राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ’परिवहन के लिये ई-वे बिल सृजित करना जरूरी नहीं होगा। इस सम्बंध में अधिसूचना जारी हो गयी है। यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी। ’लेकिन 1 अप्रैल 2018 से रू. 50,000 से अधिक मूल्य के कर योग्य माल के अंतर्राज्यीय अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है’