नई दिल्ली: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संस्था भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान ने दिवाला और दिवालियापन कानून और प्रक्रिया पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी राजधानी में 26 और 27 मार्च, 2017 को आयोजित की गई, जिसमें दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 को प्रभावशाली तरीके से लागू करने पर चर्चा की गई।
देशभर की एनसीएलटी की सभी दस शाखाओं के सदस्य और एनसीएलएटी ने दिल्ली में संगोष्ठी में हिस्सा लिया। भारत के दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के अध्यक्ष डॉ. एम.एस. साहू ने आईबीबीआई की भूमिका को रेखांकित किया। एनसीएलटी के माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एम. कुमार ने उद्घाटन वक्तव्य दिया और सदस्यों को संहिता के विभिन्न पहलुओं तथा चुनौतियों के बारे में अवगत कराया।
एनसीएलएटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय ने प्रमुख वक्तव्य दिया और एनसीएलएटी के विचाराधीन प्रमुख प्रश्नों को रेखांकित किया। इस अवसर पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री जी.के. सिंह, आईबीबीआई की पूर्णकालिक सदस्य सुश्री सुमन सक्सेना और एनसीएलटी के सचिव एवं पंजीयक भी उपस्थित थे।