नई दिल्लीः रेडीमेड वस्त्रों और तैयार परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अधिसूचना संख्या 14/26/2010-आईटी दिनांक 24 नवंबर, 2017 के द्वारा रेडीमेड वस्त्रों और तैयार परिधानों के निर्यात पर राज्य प्रभारों की भुगतान योजना (आरओएसएल) के अंतर्गत पोस्ट जीएसटी दरों को अधिसूचित किया है।
आरओएसएल की अधिकतम पोस्ट जीएसटी दरें सूती वस्त्रो के लिए 1.70 प्रतिशत, एमएमएफ, रेशम और ऊनी वस्त्रों के लिए 1.25 प्रतिशत और मिश्रित धागों से बने परिधानों के लिए 1.4a8 प्रतिशत है। अधिकतम पोस्ट जीएसटी दरें सूती तैयार परिधानों के लिए 2.20 प्रतिशत, एमएमएफ और रेशम के तैयार परिधानो के लिए 1.40 प्रतिशत तथा मिश्रित धागों से तैयार परिधानों के लिए 1.80 प्रतिशत है। जूट से बने बैग और बोरों के लिए 0.60 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई है। एए-एआईआर संयोजन के तहत बने वस्त्रों के लिए आरओएसएल दर 0.66 प्रतिशत है।
उक्त दरें 1 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त डीजीएफटी ने भारत से व्यापार निर्यात योजना(एमईआईएस) के तहत रेडीमेड कपड़ों व तैयार परिधानों की दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है, जिसे 1 नवंबर, 2017 से 30 जून 2018 तक के लिए प्रभावी माना जाएगा। इन उपायों से वस्त्रों और तैयार परिधानों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।