लखनऊ: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने किस्तों में विद्युत बकाया जमा करने की सुविधा दी है। उ0प्र0 नियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति संहिता (12वाॅ संशोधन) 2018 को आज स्वीकृति दे दी है। यह व्यवस्था आज से लागू हो गयी है। अभी तक विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 04 किस्तों में किये जाने का प्रावधान था, जिसकी पहली किस्त न्यूनतम 40 प्रतिशत होनी आवश्यक थी एवं शेष किश्तों की धनराशि दस हजार रूपये से अधिक होने की स्थिति में उपभोक्ता को पोस्ट डेटेड चेक जमा करनी होती थी। इस प्रावधान को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिथिल करते हुये ग्रामीण घरेलू बत्ती पंखा (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप श्रेणी (एल0एम0वी0-5) के उपभोक्ताओं से क्रमशः एरियर राशि का 10 प्रतिशत व 20 प्रतिशत एवं करेंट बिल आॅन-लाइन बिलिंग सिस्टम पर स्वतः स्वीकार करने एवं शेष धनराशि की छः एक समान मासिक किस्तांे की व्यवस्था आगामी छः माह हेतु लागू करने (यदि उपभोक्ता एक माह किश्त जमा करने के उपरान्त आगामी माह में भुगतान नही करता है, तो जितने माह बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत होगा, उतने माह की किस्त सम्मिलित करते हुये) का निर्णय लिया गया है।
सिस्टम द्वारा इस प्रकार से स्वीकार किये गये भुगतान की रिपोर्ट आॅनलाइन बिलिंग सिस्टम पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा अध्ययन कर त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कर छः किस्तों में वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन श्री आलोक कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को अधिकतम सुविधा देने के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने यह व्यवस्था लागू की है। इससे किसान किस्तों में अपना बकाया आसानी से जमा कर सकता है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर अपना विद्युत बकाया जमा कर दें जिससे उन्हें आगे कोई समस्या न हो।