लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत कृषकों द्वारा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने हेतु पूर्व में निर्धारित तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर 10 मार्च 2018 कर दी गयी है। जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह पायी गयी शिकायतों में प्रासंगिक धनराशि का सत्यापन करते हुए 11 मार्च से 16 मार्च तक संस्तुति की जायेगी। एन.आई.सी. द्वारा आधार वैलिडेशन एवं फिल्टर 19 मार्च से 22 मार्च तक चलाया जायेगा। डिमान्ड जेनरेशन की अवधि 23 मार्च 2018 तक रहेगी।
ऐसे कृषक जिनके खाते फसल ऋण मोचन योजना एवं एन.पी.ए. समाधान योजना दोनों में पाये गये है, उन प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर भौतिक सत्यापन कराते हुए योजना में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।