आबकारी नीति के प्रमुख बिन्दु1. वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आबकारी विभाग के लिये लक्ष्य रू.2310/-करोड़ रखा गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2016-17 में आबकारी विभाग द्वारा रू.1905.7/-करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया।
3. प्रत्येक जनपद में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जनपद के क्षमतानुसार राजस्व का लक्ष्य दिया गया है। जनपद के जिलाधिकारी उक्त राजस्व को जनपद में स्थित मदिरा की दुकानों को आवश्यकतानुसार आवंटित करेंगे।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु मदिरा के अतिरिक्त उठान पर पूर्ण प्रत्याभूत ड्यूटी(एमजीडी) देय होगी।
5. देशी मदिरा व विदेशी मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन शुल्क क्रमश‘ रू. 22,000/- व रू. 25,000/- होगा।
6. राज्य के 04 मैदानी जनपदों को छोड़कर 09 जनपदों में देशी/विदेशी/बीयर की दुकानों के खुलने का समय 12.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक किया जायेगा एवं मैदानी जनपदों देशी/विदेशी/बीयर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जायेगा।
7. पात्रता की शर्तें गत वर्ष के समान होगी।
8. एम.आर.पी. में सैस 02 प्रतिशत लिया जायेगा, जिसमें से एक प्रतिशत सड़क सुरक्षा हेतु तथा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा हेतु लिया जायेगा।
9. मदिरा की खरीद पर विक्रेता को कम्प्यूटर जनित रसीद देना अनिवार्य होगा तथा दुकान में स्वैप मशीन रखना भी अनिवार्य होगा।
10. ओवर रेट के प्रकरण बार-बार पाये जाने व क्रेता को कम्प्यूटर प्रिन्टेड रसीद न देने पर छठे उल्लंघन में दुकान निरस्त कर दी जायेगी।
11. जी.एम.वी.एन. व के.एम.वी.एन. को अपने गेस्ट हाउसों हेतु आवेदन करने पर बार हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 50 प्रतिशत लिया जायेगा।
12. शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर शेष स्थानों पर देशी/विदेशी मदिरा की मिश्रित दुकानें आवश्यकतानुसार खोली जा सकती है।
13. दुकानों की स्थिति के सम्बन्ध में मा.सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016 एवं 31.03.2017 का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।