सहारनपुर: जिलाधिकारी पी.के.पाण्डेय के निर्देश पर जनपद के अपंजीकृत खाद्य पदार्थों की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए सभी तहसील मुख्यालयों के बाजारों व नगर निगम क्षेत्र में मुख्य बाजारों में 14 दिसम्बर से 23 दिसम्बर, 2017 तक कैम्प लगाये जा रहे है। 12 लाख वार्षिक एवं अधिक टर्न ओवर वाले दुकानों/प्रतिष्ठान इन कैम्पों के माध्यम से पंजीकरण/लाईसेंस प्राप्त कर सकते है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन एस.के.दूबे ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के द्वारा जनपद की समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य विक्रय एवं वितरण दुकानों तथा प्रतिष्ठानों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियामवली व विनियम 2011 के अंतर्गत 12 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले दुकानों/प्रतिष्ठान पंजीकरण अनिवार्य है। बताया कि 12 लाख वार्षिक टन ओवर से अधिक पर खाद्य लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि तहसील सदर के अंतर्गत 14 से 23 दिसम्बर, 2017 तक चिलकाना, गागलहेडी, पठेड व अन्य मुख्य बाजारों में उप जिलाधिकारी के निर्देशन में कैम्प आयोजित किये जा रहे है। इसी प्रकार तहसील रामपुर मनिहारन में नानौता, बडगांव, रामपुर मनिहारन व अन्य मुख्य बाजारों मेें कैम्पों का आयोजन किया गया है।
तहसील नकुड़ के अंतर्गत गंगोह, अम्बेहटा पीर, तितरो, नकुड़ व अन्य मुख्य बाजारों में कैम्प लगाये जा रहे है। तहसील बेहट के अंतर्गत बेहट, छुटमलपुर, मिर्जापुर पोल, सढ़ौली कदीम एवं अन्य स्थानों पर भी कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। तहसील देवबंद के अंतर्गत देवबंद, नागल,तलहेडी बुजुर्ग,राजुपुर व अन्य मुख्य बाजारों में 14 से 23 दिसम्बर, 2017 तक कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
श्री दूबे ने बताया कि नगर निगम के सभी जोनों के मुख्य बाजारों में नगर मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराया जाना सुनिशिचत करें। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए 100 रूपये तथा लाईसेंस के लिए 2000.00 रूपये की धनराशि राजकीय कोष में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर अग्रमि कार्यवाही कर सकते है।