नई दिल्लीः सरकार ने गायब/दिव्यांग/युद्ध में मारे गए सशस्त्र बल के अधिकारियों/ अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों के बच्चों को प्रति महीने 10,000 रुपये की अधिकतम निर्धारित सीमा के बिना शैक्षणिक रियायत को जारी रखने का निर्णय किया है।
रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में दो बार विश्वास दिलाया था जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस पर सहमति जता दी है।
उपरोक्त शैक्षणिक रियायत केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित स्वायतशासी संगठनों समेत सरकार/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों, सैन्य/सैनिक विद्यालयों या अन्य विद्यालयों या केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने पर ही मिलेगी।