नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने विधान सभा चुनावों के दौरान गोवा, मणिपुर , पंजाब ,उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल संचालित करने पर रोक लगाने की अवधि को अधिूसूचना, दिनांक 27 जनवरी, 2017 के माध्यम से अधिसूचित कर दिया है। इन चुनाव वाले राज्यों में एग्जिट पोल संचालित करने पर 04 फरवरी 2017 की सुबह 7 बजे से 8 मार्च, 2017 की शाम 5 बजे अधिसूचित अवधि तक तक रोक लगाई गई थी।
उत्तर प्रदेश के सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र संख्या– 279 अलाहपुर और उत्तराखंड के विधान सभा क्षेत्र संख्या -06 कर्ण प्रयाग से चुनाव लड़ रहे क्रमश: श्री चांद शेखर और श्री कुलदीप सिंह कंवासी के निधन हो जाने से आयोग ने इन दोनों क्षेत्रों में होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया था। आयोग द्वारा अब इन विधान सभा क्षेत्रों में 9 मार्च (वृहस्पतिवार ),2017 को मतदान की तारीख तय की गई है।
उपर्युक्त को स्थिति को देखते हुए, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग ने एग्जिट पोल संचालित करने की अवधि को 09 मार्च, 2017 की शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। इसके लिए आज अधिसूचना जारी की गई । इसलिए अब किसी भी तरह के एग्जिट पोल संचालित करने या एग्जिट पोल के परिणाम के प्रसार करने पर 09 मार्च,2017 की शाम 5 बजे तक रोक रहेगी।