लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई आवेदक अख्तर अली ग्राम पंचायत सैजना मुस्लिम के मजरा उदयभानपुर जिला संभल में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तथा ग्राम प्रधान की मिलीभगत से कराये गए अवैध कार्यों के प्रकरण की सुनवाई के उपरान्त प्रकरण की जांच कराई थी।
जांच रिर्पोट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी फर्जी निर्माण कार्यों को दर्शाते हुए 30 हजार रुपये अधिक हड़प लिए है। ग्राम प्रधान द्वारा केवल एक बार ही ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाई गई उसके बाद ग्राम पंचायत सैजना मुस्लिम एवं उदयभानपुर में किसी प्रकार की जनहित एवं शासनादेश के अनुरूप ग्राम सभा की खुली बैठक नहीं बुलाई गई।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने बताया कि आयोग को भेजी गई जांच रिर्पोट में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा उदयभानपुर में रामकुमार के घर से स्कूल के गेट तक खण्डजा एवं नाली निर्माण कार्य जांच अधिकारी द्वारा गुणवत्ता पूर्ण एवं संतोषजनक नहीं पाया गया। इस कार्य हेतु 30 हजार रु0 की अधिक धनराशि का भुगतान दर्शाया गया है जो अवैध है।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने संभल के जिलाधिकारी को कार्यों के सापेक्ष 30 हजार रु0 अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिलाधिकारी संभल को ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के विरूद्ध की गई विधिक कार्रवाई की रिपोर्ट 20 दिन के अंदर आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं।