जर्मनी में चेहरे को कवर कर ड्राइविंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आमतौर पर मुस्लिम महिलाएं ही चेहरे को कवर कर ड्राइविंग करती है.
जर्मन परिवहन मंत्रालय की और से जारी बयान में कहा गया कि कानून के तहत का ड्राइवरों की जिम्मेदारी तय की गई है. ताकि उनकी पहचान की जा सके.
बयान में कहा गया कि ड्राइविंग के दौरान आंशिक रूप से या पूरी तरह से अपने चेहरे को कवर करने वाले व्यक्ति से € 60 ($ 72) का जुर्माना वसूला जाएगा.
इस नए कानून का विरोध भी शुरू हो गया है. उप परिषद के अध्यक्ष नुरहान सोयाकन ने कहा कि ये कानून उन क्षेत्रों में पारित किया जा रहा हैं. जहाँ इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें एक बुर्का या नकाब पहनने वाला किसी दुर्घटना का कारण बना हो.