नयी दिल्ली: जीएसटी कार्यान्वयन समिति ने जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हैं, जुलाई 2017 के लिए भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त 2017 करने का निर्णय किया है.
इससे पहले जुलाई 2017 के लिए करों के भुगतान और फार्म 3बी में जीएसटी विवरण दायर करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2017 निर्धारित थी. चूंकि यह जीएसटी के अंतर्गत जमा कराया जाने वाला पहला विवरण है इसलिए करदाताओं और कर विशेषज्ञों ने विवरण जमा करने में कुछ दिनों की मोहलत देने का अनुरोध किया था. इसके अलावा बाढ़ ग्रस्त राज्यों की ओर से भी ऐसे ही अनुरोध मिले थे जिनमें जीएसटी विवरण जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाने को कहा गया था. राज्य में जीएसटी अध्यादेश देरी से जारी होने के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य की ओर से भी अंतिम तारीख बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। अंतिम तारीख को विवरण जमा कराने वालों को भी कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर दाता जो इस महीने ट्रांस-1 में ट्रांजीशनल क्रेडिट का फायदा नहीं उठाना चाहते उनके लिए विवरण जमा करने की आखिरी तरीख पहले की घोषणा के अनुसार 28 अगस्त 2017 ही रहेगी. विवरण भेजने में आखिरी क्षणों में तकनीकी अड़चनों से बचने के लिए सभी करदाताओं से अनुरोध है कि वे कृपया अंतिम तारीख का इंतजार न करें और 25/28 अगस्त 2017 से पहले ही अपने विवरण जमा करा दें. इस बारे में उपयुक्त अधिसूचना जल्द ही जारी की जा रही है.