देहरादून: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में डाक मतपत्रों की गणना, मतगणना हाॅल के प्लान व आदर्श आचार संहिता के अनुपान के सम्बन्ध में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधियों/अभिकर्ताओं के साथ नगर निगम पेक्षागृह में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविनाथ रमन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल ने बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह व वीर सिंह बुदियाल तथा जिला पंचायतराज अधिकारी एम, जफरखान ने बारिकी से उपस्थित प्रतिनिधि व उनके अभिकर्ताओं को पोस्टल बैलेट व ई.वी.एम मशीन की मतगणना से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को बताया तथा उसका प्रजैंटेशन देकर शंकाओं का समाधान किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ब्रिफ करते हुए कहा कि सभी प्रतिनिधि व उनके अभिकर्ता मतगणना दिवस पर प्रातः 6 बजे तक महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज रायपुर के मतगणना स्थल के भवन में अपने प्रवेश पत्र/पास के साथ पंहुचना सुनिश्चित करें तथा मतगणना हाॅल में किसी भी प्रकार की इलैक्ट्रानिक युक्ति व ज्वलनशील पदार्थ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। उन्होने कहा कि प्रत्येक विधानसभा काउन्टर के लिए अलग-अलग रास्ते बनाये गये हैं, जिस पर स्पष्ट संकेत अंकित है तथा सभी को अपने निर्धारित किये गये मतगणना काउन्टर पर ही पंहुचना है। उन्होने कहा कि प्रतिनिधियों के अभिकर्ता बराबर अपने टेबल पर बने रहें तथा ई.वी.एम की मतगणना से पूर्व बैलेट मतपत्रों की गणना की जायेगी। उन्होने कहा कि सम्पूर्ण मतगणना सी.सी.टी.वी कैमरे की निगरानी में हो रही है तथा उसकी वीडियाग्राफी व फोटोग्राफी भी होगी तथा किसी भी प्रकार का संदेह होने पर सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी से अपनी बात साझा कर सकते हैं। उन्होने कहा कि मतगणना काउन्टर पर प्रतिनिधि, मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता तथा अन्य अभिकर्ता में से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेगा। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता 15 मार्च तक प्रभावी है तथा मतगणना स्थल पर धारा 144 लागू रहेगी जिस कारण किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन व नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी, इसके अतिरिक्त पार्टी कार्यालय परिसर को छोड़कर शहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानो पर भी पूर्व अनुमति के बीना किसी भी प्रकार का प्रदर्शन अथवा नारेबाजी प्रतिबन्धित रहेगी।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल ने कहा कि प्रतिनिधि, उसके अभिकर्ता को छोड़कर केवल वाहन चालक तथा सरकार की ओर से उपलब्ध किये गये अंगरक्षक को ही स्पोर्टस कालेज के मुख्य गेट के अन्दर तक प्रवेश मिलेगा, जिसमें चालक तथा अंगरक्षक का भी वाहन पार्किंग के आगे जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित न करने की दशा में भारतीय दण्ड सहिता में वर्णित प्राविधान के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर अजय सिंह व ग्रामीण स्वेता चैबे, जनपदों की विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी सहित विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि व उनके अभिकर्ता उपस्थित थे।