नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीएसआर 283 (ई) दिनांक 26 मार्च 2018 के द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में निम्न संशोधन किया है।
नियम 5 में उप-नियम 3 के बाद निम्न उप-नियम को जोड़ा गया है।
“(4)-उप-नियम (1) से (3) के बावजूद, यदि अनुसूची 1 और 2 में वर्णित निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी को केंद्र सरकार अगले रोटेशन अवधि तक नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी से संशोधित नहीं करती है तो वर्तमान में लागू निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी दूसरी बार अगले 12 महीनों की अवधि के लिए 31 अगस्त, 2018 तक जारी रहेगी।”
यह अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए यह सूचित किया जाता है कि तंबाकू उत्पाद पैक पर मौजूदा स्वास्थ्य चेतावनियां 31 अगस्त, 2018 तक जारी रहेंगी।