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पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की अवधि 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ाई जा रही है

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नयी दिल्ली: सरकार 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी प्रणाली अपनाने के कारण करदाताओं, विशेष रूप से छोटे करदाताओं के समक्ष उत्‍पन्‍न समस्‍याओं या चिंताओं से अवगत है।

   कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान करने के लिए अस्थायी रूप से इस प्रणाली या व्‍यवस्‍था को अपनाने वाले छोटे करदाताओं का अनुपालन भार कम करने हेतु कंपोजिशन लेवी के लिए सूचना दाखिल करने (सूचना फॉर्म जीएसटी सीएमपी-01 दाखिल करना) की समय सीमा 16 अगस्त, 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

   इसी प्रकार वैसे करदाता जो मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत होने के कारण अस्थायी रूप से इस प्रणाली में स्थानांतरित हुए थे, लेकिन जिन्‍हें जीएसटी प्रणाली के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं रह गई है, उनके लिए पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन करने की अवधि 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ाई जा रही है। प्रासंगिक अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

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