नई दिल्लीः पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन (पीएचएफआई) को प्रत्येक विदेशी फंड की स्वीकृति से पहले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 के तहत पूर्व अनुमति लेनी होगी।
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद पीएचएफआई के पंजीकरण के नवीनीकरण को प्रारंभ से ही अस्थायी घोषित कर दिया गया।
पीएचएफआई को प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेश से प्राप्त होने वाले योगदान के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को विस्तृत जानकारी देनी होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो पीएचएफआई द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्राप्त व खर्च किए गए विदेशी योगदान की समीक्षा करेगा।
यह जानकारी केन्द्रीय गृह मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में दी।