लखनऊ: राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में संचालित योजनाओं के लिये 56 अरब 28 करोड़ 53 लाख 21 हजार रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के निर्वतन पर रखे जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश कतिपय प्रतिबंधो के साथ निर्गत कर दिये हैं।
शासन द्वारा इस सम्बन्ध में 04 अप्रैल, 2018 को जारी शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से 23 अरब 65 करोड़ 51 लाख 96 हजार रूपये एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मद हेतु, 20 करोड़ रूपये किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मद के लिये, 23 करोड़ 72 लाख 11 हजार रूपये चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान मद में, 31 अरब 36 करोड़ 94 लाख 54 हजार रूपये एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय मद के लिये तथा 5 करोड़ रूपये जे0ई/ए0ई0एस0 से मृत व्यक्तियों के परिवार तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता मद हेतु आवंटित की गयी है।
शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत की जा रही है और यह धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में नहीं रखी जायेगी।