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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने लिंडे एक्टिऐनगेस11शैफ्ट एवं प्राक्सिर इंक के बीच संयोजन के संबंध में आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की

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नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 11जनवरी, 2018 को लिंडे एवं प्राक्सिरुंडर, एक नई गठित होल्‍डिंग कंपनी लिंडे पीएलसी के विलय के संबंध में लिंडे एक्टिऐनगेस11शैफ्ट एवं प्राक्सिर इंक ( प्राक्सिर) (एक साथ पक्ष) द्वारा दायर एक नोटिस प्राप्त किया। लिंडे का मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में है तथा यह मुख्य रूप से औद्योगिक गैसों एवं चिकित्सा गैसों, खासकर, हेलियम एवं संबंधित अभियांत्रिकी तथा सेवा क्षेत्रों में सक्रिय है।

प्राक्सिर का मुख्यालय अमेरिका के कानेक्टिकट के डैनबरी में है और यह एक अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक गैस कंपनी है। प्राक्सिर का एक सर्फेस टेक्नोलॉजी व्यवसाय भी है जो उच्च प्रदर्शन वाली सर्फेस कोटिंग्स एवं उपकरणों की आपूर्ति करती है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रथम दृष्टया मानना है कि प्रस्तावित विलय का प्रतिस्पर्धा पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी के अनुरूप, उसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के खंड (29) 2 के लिहाज से पक्षकारों को विलय के बारे में विवरण प्रकाशित करने का निर्दश दिया है जिससे कि इसके बारे में जानकारी या सूचना आम जनता एवं ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो सके जो ऐसे विलय से प्रभावित हुए हैं या जिनके इससे प्रभावित होने की आशंका है।

पक्षकारों ने पहले ही इस विलय से संबंधित विवरण भारत के चार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया है तथा वेबसाइटों पर भी होस्ट किया जा चुका है।

अधिनियम, 2002 के खंड (29) 3 के प्रावधानों के अनुरूप आयोग प्रस्तावित विलय से प्रभावित होने वाले या जिनके इससे प्रभावित होने की आशंका है उनसे इस संबंध में टिप्पणियां/आपत्तियां/लिखित सुझाव आमंत्रित करता है।

इन्हें प्रस्तावित संयोजन के विवरणों के प्रकाशन की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), हिन्दुस्तान टाइम्स हाऊस, 7वीं मंजिल, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल के जरिये secy@cci.gov.in पर भेजा जा सकता है।

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