भारत निर्वाचन आयोग ने 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में मतदान करने के लिए जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए 12 विकल्पों में से किसी एक के होने पर वोट देने के लिए अनुमति दी गई है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रत्नेश सिंह ने बताया कि 21.10.2017 को 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं उन्हें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर मतदाताओं को मतदान करने की छूट प्रदान की गयी है।