नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष और सदस्य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी दी।
यह निर्णय, आयोग के कार्य कुशलता को बेहतर बनाने तथा लक्षित समूह के कल्याण और विकास के उद्देश्य को पूरा करने के संदर्भ में लिया गया।
पृष्ठभूमि :
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सफाई कर्मचारियों तथा हाथ से सफाई करने वालों के कल्याण के लिए कार्य करता है। यह सफाई कर्मचारियों में व्याप्त अवसरों व स्थितियों की असमानता को दूर करने के लिए कार्यरत है। सभी हाथ से सफाई करने वालों के लिए समयबद्ध पुनर्वास सुनिश्चित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथ से सफाई करने वालों को रोजगार देने का निषेध तथा उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के खंड 31 के अंतर्गत आयोग निम्न कार्य करता है :
क) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
ख) अधिनियम में प्रावधानों के उल्लंघन होने की शिकायतों की जांच करना; तथा
ग) अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सुझाव देना।