पणजी: भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार शाम गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के सीएम के रूप में पर्रिकर के शपथग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 16 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया. चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि 16 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा का सत्र बुलाया जाए.
शीर्ष अदालत ने कांग्रेस की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान शक्ति परीक्षण कराने के सामान्य निर्देश से हो सकता है. कांग्रेस ने पर्रिकर को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के राज्यपाल मृदुला सिन्हा के फैसले को चुनौती दी थी.
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सदस्यों की शपथ के बाद उस दिन सदन का एकमात्र कामकाज शक्ति परीक्षण कराना होगा. पीठ में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल भी शामिल थे. इसने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग से संबंधित औपचारिकताओं सहित शक्ति परीक्षण कराने के लिए सभी जरूरी चीजें तक पूरी हो जानी चाहिए.
भाजपा की गोवा इकाई के महासचिव सदानंद तानावाडे ने कहा है कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण संख्याबल है. गठबंधन सहयोगियों में समर्थन से हमारे पास 21 विधायकों से भी ज्यादा संख्या है.
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