लखनऊ: गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से एटीएस यूपी की टीम द्वारा गिरफ्तार तहरीक.ए.तालिबान के दो आतंकवादी 1. अब्दुल वलीद उर्फ़ मुर्तज़ा उर्फ़ अफरोज़ पुत्र मजीद व 2. फहीम उर्फ़ मो० ओवैस उर्फ़ सलाम उर्फ़ शादाब खान पुत्र अब्दुल सत्तार खान निवासीगण, करांची, पकिस्तान को आज दिनांक. 12.04.18 को माननीय न्यायलय, विशेष न्यायधीश-जेल कोर्ट, लखनऊ द्वारा दोनों आतंकियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व रु० 25000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया.
- उपरोक्त दोनों आतंकी तहरीक.ए.तालिबान (अफगानिस्तान) के कैम्प में प्रशिक्षित थे व इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों के संपर्क में थे.
- यह भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के उद्द्येश्य से नेपाल के रस्ते भारत में आये थे.
- इनका उद्द्येश्य उ०प्र० के किसी भी बल पर अँधा.धुन्ध फायरिंग कर अधिक से अधिक जनहानि कारित करना था.
- इनके विरुद्ध थाना. एटीएसए लखनऊ पर मु०अ०सं०.02/2014ए धारा. 121A/122/120B भा०द०वि०ए3/7/25 आर्म्स एक्ट, 16/18/23 यू०ए०पी०ए० एक्ट 1967 व 14ए (बी) विदेशी अधिनियम पंजीकृत किया गया था.
- दोष रहित विवेचना व कुशल पैरवी हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा अभियोग के विवेचक तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव व पैरोकार आरक्षी रमाकान्त मिश्रा को प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित करने की घोषणा की गई.