नई दिल्लीः रेलगाडि़यों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मों अथवा स्टेशनों पर भी उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति पर देय जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की दर में एकरूपता लाने और इस बारे में कोई भी संशय या अनिश्चितता समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से भारतीय रेलवे अथवा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) अथवा उनके लाइसेंसधारकों द्वारा या तो रेलगाडि़यों में अथवा प्लेटफॉर्मों पर आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर जीएसटी दर 5 प्रतिशत होगी। रेलवे बोर्ड को जारी इस आशय के पत्र की प्रति (दिनांक 31.03.2018)www.cbec.gov.in पर उपलब्ध है।
