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रेलवे प्रतिष्ठानों मे कार्यरत रहते हुए अप्प्रेन्टिसेस शिषण पूरा कर चुके लोगों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित

देश-विदेश

नई दिल्लीः सुबह मुंबई में छात्र आंदोलन के संदर्भ में केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के वक्तव्य का मूलपाठ निम्न है:-

“भारतीय रेलवे में वर्तमान में व्यापक स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों व कानून का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने एक नीति बनायी है जो कि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित करा रही है।

हमारे द्वारा पहले से ही 20% पदों को ‘Course Completed Act Apprentices’ के लिए आरक्षित किया गया है, जो अपरेंटिस अधिनियम के तहत रेलवे प्रतिष्ठानों में शामिल थे। यह निर्णय Apprentices Act के section 22 (1) और समय-समय से आये माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार लिया गया है। वह Apprentices’ जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया है, उन आवेदकों को प्रशिक्षण की अवधि के बराबर आयु छूट भी दी गई है।

यह भारत में किसी भी संगठन द्वारा की गई सबसे बड़ी भर्ती है। युवाओं के सभी वर्गों के लिए जिनमें अप्प्रेन्टिसेस भी शामिल हैं, इन सभी के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भारतीय रेलवे में शामिल होने का बहुत बड़ा अवसर है।

मैं अपने युवा मित्रों से अपील करता हूं कि इन बड़ी संख्या में नौकरियों (जिसकी आखिरी तारीख 31/03/2018 है) में आवेदन करें, और भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो जिससे सभी आवेदकों को देश की सेवा करने का निष्पक्ष और समान अवसर प्राप्त हो।”

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