नई दिल्ली: रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने अभी हाल में नई खानपान नीति 2017 की शुरूआत की थी, जिसमें कई नए पक्षों को शामिल किया गया। इनमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए।
इस नीति के तहत प्रत्येक आरक्षित जलपान इकाईयों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का उप-कोटा दिया जाएगा ताकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। यह निर्णय रेल बजट 2016-17 कीघोषणाओं के भी अनुरूप है।
लघु जलपान इकाई (स्टॉल/ट्रॉली/खोमचा) के आरक्षण की मौजूदा स्थिति –
क) ए1, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशन – 25 प्रतिशत इकाईयां विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित हैं जिनमें अनुसूचित जाति (6 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (4 प्रतिशत), बीपीएल (3 प्रतिशत), अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग (3 प्रतिशत), अल्पसंख्यक (3 प्रतिशत), स्वतंत्रता सेनानी (4 प्रतिशत) और दिव्यांग (2 प्रतिशत)।
ख) डी, ई, एफ श्रेणी के स्टेशन – 49.5 प्रतिशत इकाईयां विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित हैं जिनमें अनुसूचित जाति (12 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (8 प्रतिशत), अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग (20 प्रतिशत) औरअल्पसंख्यक (9.5 प्रतिशत) ।
- सभी श्रेणी के स्टेशनों पर लघु जलपान इकाईयों के प्रत्येक वर्ग के आवंटन के मद्देनजर महिलाओं को 33 प्रतिशत उप-कोटा प्रदान किया जा रहा है। इससे ए1, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों में महिलाओं को कम सेकम 8 प्रतिशत स्टॉल प्रत्येक वर्ग में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार डी, ई और एफ श्रेणी के स्टेशनों पर कम से कम 17 प्रतिशत प्राप्त होंगे।
- भारतीय रेल में लगभग 8 हजार लघु जलपान इकाईयां हैं।
- इस प्रावधान के तहत रेल विभाग सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी तरह कम न हो पाए।
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