लखनऊः माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अन्तर्गत प्रान्तीय एवं अन्तप्र्रान्तीय माल के परिवहन हेतु 01 फरवरी, 2018 से नेषनल ई-वे बिल की व्यवस्था लागू की गयी थी। शासन द्वारा नेशनल ई-वे बिल लागू किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति को आज 06 फरवरी, 2018 को विखण्डित कर दिया गया है। फलस्वरुप प्रदेश में 31 जनवरी, 2018 तक लागू ई-वे बिल व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से पुनः प्रभावी हो गयी है।
वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में माल के परिवहन के लिये 31 जनवरी, 2018 तक लागू ई-वे बिल व्यवस्था पुनः उसी स्वरुप में जारी रहेगी। इस प्रकार सभी ई-वे बिल 31 जनवरी, 2018 तक की भांति पुनः वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट www.comtax.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकेगें।
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