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व्यापारियों के लिए अत्यन्त सरल, पारदर्शी, उत्पीड़नमुक्त, विकासोन्मुख कर व्यवस्था है जी0एस0टी0

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जी0एस0टी0 कर प्रणाली को देश की आजादी के बाद अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में लागू होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली आम उपभोक्ता के हित में है। जी0एस0टी0 व्यापारियों के लिए अत्यन्त सरल, पारदर्शी, उत्पीड़नमुक्त, विकासोन्मुख कर व्यवस्था है।

जी0एस0टी0 कर प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल देते हुए योगी जी ने कहा कि शासन के सभी विभागों के अधिकारी योजना बनाकर इसका प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा भी की कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न व्यापारी संगठनों से नियमित संवाद करते हुए गोष्ठियों के माध्यम से जी0एस0टी0 कर प्रणाली की जानकारी प्रदान करें।

मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों को जी0एस0टी0 कर प्रणाली से अवगत कराने के लिए आयोजित एक बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस बैठक में सचिव, राजस्व, भारत सरकार एवं सचिव, जी0एस0टी0 काउन्सिल डाॅ0 हसमुख अढिया ने राज्य सरकार के मंत्रियों को जी0एस0टी0 कर प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

डाॅ0 हसमुख अढिया ने मंत्रिमण्डल के सदस्यों को जी0एस0टी0 कर प्रणाली से अवगत कराते हुए बताया कि किस तरह से केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाये जा रहे अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करते हुये पूरे भारत वर्ष में एक ही कर प्रणाली लागू की जा रही है। इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के करों पर कर लगने से होने वाले कैसकेडिंग प्रभाव को समाप्त करते हुये, किसी व्यापारी द्वारा माल बेचते समय लगने वाले कर में उसके द्वारा पूर्व में अदा किये गये कर का लाभ इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ये सुविधा दूसरे प्रदेशों से की गयी खरीद पर अदा किये गये कर के सम्बन्ध में भी मिलेगी।

जी0एस0टी0 कर प्रणाली का परिचय देते हुए केन्द्रीय राजस्व सचिव ने बताया कि यह  आम उपभोक्ता एवं व्यापारी वर्ग के हित में देश के विकास के लिए आजादी के बाद लागू होने वाली सबसे सरल पारदर्शी कर प्रणाली है। इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए से कम के टर्न ओवर के व्यापारियों को इसके दायरे से मुक्त रखा गया है। 75 लाख रुपए तक के टर्न ओवर के ट्रेडर्स, निर्माताओं और रेस्टोरेन्ट चलाने वाले व्यापारियों के लिए क्रमशः मात्र 01 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत समाधान कर अदा किये जाने का प्राविधान किया गया है। इन व्यापारियों द्वारा अपनी बिक्री का विवरण एवं कर त्रैमासिक रूप से अदा किया जाना है।

बिक्री का विवरण देने के सम्बन्ध में व्यापारियों के मध्य फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए केन्द्रीय सरकार के सचिव ने बताया कि किसी भी टर्न ओवर के वे व्यापारी (जिसमें माॅल आदि भी शामिल है) जो केवल उपभोक्ताओं को बिक्री करते हुए, से केवल मासिक रूप से कर के स्लैब वार बिक्री का विवरण घोषित करने की आवश्यकता रखी गयी है। इनसे बिल वार विवरण दिये जाने की अपेक्षा नहीं है। बिलवार बिक्री का विवरण अपलोड किये जाने की अपेक्षा केवल उन व्यापारियों से है जो उपभोक्ताओं से भिन्न अन्य व्यापारियों जिन्हें इनपुट टैक्स क्रेडित का लाभ होता है, को माल की बिक्री करते हैं। केवल 05 प्रतिशत व्यापारियों को ही आॅडिट के दायरे में लाया जायेगा शेष व्यापारियों द्वारा दिये गये बिक्री के विवरण को सिस्टम द्वारा ही स्वीकार लिया जायेगा।  डाॅ0 अढिया ने मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समाधान करते हुए जनमानस में जी0एस0टी0 कर प्रणाली के व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया ताकि व्यापारियों के मध्य फैली भ्रांतियां को दूर करते हुए उन्हें सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

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